Unique Case in Punjab Haryana High Court: जेल में बंद है पति, बढ़ाना चाहती हूं वंश, पत्नी ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार

Unique Case in Punjab Haryana High Court: शादीशुदा पत्नी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. जेल में सजा काट रहे कैदी से संबंध बना वंश बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है. इस मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि ऐसी कोई नीति है.

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Unique Case in Punjab Haryana High Court: जेल में बंद है पति, बढ़ाना चाहती हूं वंश, पत्नी ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार

Aanchal Pandey

  • March 19, 2021 6:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली/ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक अलग तरह का ही मामला सामने आया है. मामले में एक शादीशुदा पत्नी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. जेल में सजा काट रहे कैदी से संबंध बना वंश बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है. इस मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि ऐसी कोई नीति है. पत्नी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसका पति हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. मेरा 28 अगस्त 2018 से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है.

याची ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है. इन्हीं अधिकारों में वंश को बढ़ाने का अधिकार भी शामिल है. इस अधिकार को जेल में बंद कैदी से भी नहीं छीना जा सकता है. याची ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस का हवाला देते हुए बताया कि उस मामले में पति-पत्नी दोनों जेल में थे और नि:संतान थे.

पत्नी ने हाईकोर्ट से बच्चा पैदा करने के लिए अनुमति देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या हिरासत की स्थिति में किसी को वंश बढ़ाने का अधिकार दिया जा सकता है. हाईकोर्ट का उत्तर सकारात्मक था और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इस विषय पर निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए.

संविधान के दिए इस अधिकार को मुझसे छीना न जाए. इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस पर जवाब मांगा तो हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में गृह विभाग के एसीएस से राय के बाद ही कुछ बता सकते है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या राज्य में ऐसी कोई नीति मौजूद है, यदि नहीं मौजूद है तो क्या इस दिशा में कानूनी रूप से कुछ कदम उठाया जा सकता है.

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