केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि इतने बड़े देश में रेप की एक-दो घटना हो जाएं तो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए. बता दें कि हाल में कठुआ, उन्नाव, सूरत, इंदौर और हरियाणा में रेप-गैंगरेप के कई मामले सामने आए हैं, इन्हीं घटनाओं के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब में संतोष गंगवार ने यह बात कही.
नई दिल्लीः उन्नाव, कठुआ, सूरत, इंदौर..और भी न जाने कितने शहर जहां महिलाओं से अपराध और यौन शोषण से जुड़े तमाम मामले हर रोज सामने आ रहे हैं. सरकार सक्रिय है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का, लेकिन गंगवार यह भी मानते हैं कि इतने बड़े देश में अगर एक-दो रेप के मामले हो जाते हैं तो इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए. बात का बतंगड़ नहीं मनाना चाहिए.
दरअसल केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे देश में रेप की घटनाओं पर सवाल पूछ लिया. जिसके जवाब में संतोष गंगवार ने कहा, ‘ऐसी घटनाएं (बलात्कार के मामले) दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं पर कभी-कभी रोका नहीं जा सकता है. सरकार सक्रिय है सब जगह, कार्रवाई कर रही है. इतने बड़े देश में एक-दो घटना हो जाए तो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए.’
गौरतलब है कि पिछले एक माह पर नजर डालें तो रेप, गैंगरेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्जनों मामले सामने आए हैं. जम्मू-कश्मीर के कठुआ संभाग स्थित रसाना गांव में एक 8 साल की मासूम की कथित गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्नाव में एक गैंगरेप पीड़िता ने इंसाफ न मिलते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की. आरोप बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर है.
Aisi ghatnaye(rape cases) durbhagyapurn hoti hain,par kabhi kabhi roka nahi ja sakta hai.Sarkar sakriya hai sab jagah ,karyavahi kar rahi hai.Itne bade desh mein ek do ghatna ho jaye to baat ka batangad nahi banana chahiye: Santosh Gangwar,Union Minister pic.twitter.com/yy3JJQQ4oz
— ANI (@ANI) April 22, 2018
सूरत में एक मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई. हरियाणा में एक बच्ची की बैग में बंद लाश नहर से बरामद की गई. बच्ची से रेप हुआ था. और तो और उसके एक हाथ का पंजा भी गायब था. बीते शुक्रवार इंदौर में एक मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. सरकार ने इन मामलों में सक्रियता दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया और 12 साल से कम उम्र के बच्चों से इस तरह के अपराधों में दोषी पाए जाने पर फांसी देने पर मुहर लगाई.
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