यूपी: नोएडा पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि IPC की धारा 153 A (1) B, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नोएडा पुलिस ने रविवार को बताया कि यहां जूस में थूक मिलाकर बेचने के आरोप में दो लोगों […]
यूपी: नोएडा पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि IPC की धारा 153 A (1) B, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा पुलिस ने रविवार को बताया कि यहां जूस में थूक मिलाकर बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि कथित घटना शनिवार शाम को सेक्टर 121 में गढ़ी चौखंडी गांव के पास स्थित एक जूस की दुकान पर हुई, जब स्थानीय निवासी सतीश भाटिया वहां जूस पीने गए थे.
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “रविवार सुबह स्थानीय फेज 3 पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में दोनों आरोपियों – जमशेद (30) और सोनू उर्फ साहबे आलम को पुलिस हिरासत में ले लिया गया।” द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया, ‘नोएडा के फेज-3 में दर्ज एक मामले में साहबे आलम और जमशेद खान (जैसा कि नोएडा पुलिस ने पहचाना है) को जूस में लार मिलाकर पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.’
नोएडा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (1) (B) (सार्वजनिक शांति भंग करना), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने वाला घातक कार्य) और 34 (समान एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ( IPC). एक्ट (कई व्यक्तियों द्वारा इरादे से किए गए एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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