Swati Maliwal: AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं। स्वाति ने विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। स्वाति ने विभव पर सख्त कार्रवाई की मांग की […]
Swati Maliwal: AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं। स्वाति ने विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। स्वाति ने विभव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्य आरोपी विभव के पास अब क्या विकल्प बचे हुए हैं।
सीआरपीसी की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए विभव अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। अगर अदालत को यह विश्वास हो कि आरोपों में हेरफेर नहीं किया जायेगा और आरोपी फरार नहीं होगा तो ऐसे में अग्रिम जमानत दी जा सकती है।
दूसरा विभव एफआईआर को रद्द करने के लिए अपील कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अदालत में यह साबित करना होगा कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम निराधार और बेबुनियाद है। सबूत होने पर वो एफआईआर को झूठा साबित कर सकते हैं।
बता दें कि आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ विभव ने भी शिकायत दर्ज कराई है। विभव ने पुलिस को दिए आदेवन में स्वाति मालीवाल पर जबरदस्ती घर में घुसना, सीएम के सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी करना, धक्कामुक्की करने का आरोप लगाया है। इससे पहले स्वाति ने सिविल लाइंस थाना में विभव के खिलाफ धारा 32, 506, 509 और 354 के तहत FIR दर्ज कराई थी।
Swati Maliwal Case: क्या AAP स्वाति मालीवाल की संसद सदस्यता खत्म करा सकती है?