आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगी तब तक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं होंगे।
नई दिल्ली। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगी तब तक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं होंगे। अमानतुल्लाह खान को लेकर कहा जा रहा है कि वो गिरफ़्तारी की डर से फरार चल रहे हैं।
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने आप विधायक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक आरोपी को भगाने में मदद की है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। FIR के बाद से अमानतुल्लाह खान फरार हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। FIR में भी पुलिस ने कई संगीन इल्जाम लगाए हैं।
FIR के मुताबिक जब पुलिस शावेज़ को पकड़ने गई तो अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ आ धमके और धमकाने लगे। उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। ये हमारा इलाका है, यहां से निकल जाओ वरना जिंदा बचकर नहीं जाओगे। हमारी एक आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए हो। वर्दी उतरवा दूंगा। मेरे पर एक और केस लगने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।तुम्हारा यहीं पर काम करवा दूंगा और गवाह भी नहीं मिलेगा। मैं पुलिस और कोर्ट को नहीं मानता हूं।
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