.Kanwar Yatra 2024 :उत्तर प्रदेश में कावंड़ यात्रा 2024 के दौरान नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी हुआ . इस फरमान पर अब पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने है. दरसअल जिस नियम के अंतर्गत यह लागू कराया जा रहा है .यह कानून साल 2006 में मुलायम सिंह सरकार में पास हुआ था .जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया था .आपको बता दें आज यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा. इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फैसला का समर्थन करते हुए इस नियम को अपने राज्य में लागू किया.
बता दें कि जिस निर्णय का विपक्ष विरोध आज विरोध कर रहा है . ये नियम साल 2006 में ही बनाए गए थे. जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक को अपना नाम , पता और लाइसेंस नम्बर लिखना अनिवार्य है .ग्राहकों की बेहतरी के लिए सामानों की लिस्ट भी सार्वजनिक करनी होगी. यह आदेश तब जारी किया गया था जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी.इस कानून के तहत यह भी कहा गया था कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक किसी भी ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा जो संक्रामक या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो.
इस कानून में कहा गया है कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक किसी भी विक्रेता को कोई खाद्य पदार्थ नहीं बेचेगा या बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा, जब तक कि वह विक्रेता को ऐसे पदार्थ की प्रकृति और उसके गुणवत्ता के बारे में लिखित रूप में गारंटी न दे.
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो खाद्य व्यवसाय शुरू करना या चलाना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए नामित अधिकारी को आवेदन करना होगा.
इस मामले पर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग हिन्दू देवी देवता के नाम पर दुकान लगाते है.इसके बाद नान वेज बेचते है.इसलिए हमने प्रशासन से दुकान पर नाम उजागर करने की बात की थी. बहुत से कांवड़िये इनके दुकान पर आते है . इसलिए इनको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए.
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