केरल, केरल पुलिस ने मंगलवार को उस घटना के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में शामिल होने वाली युवतियों और लड़कियों को कोल्लम जिले में परीक्षा में बैठने के लिए ब्रा उतारने को कहा गया था. पुलिस ने कहा कि जिले के अयूर में रविवार को एक निजी शिक्षण संस्थान में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, यहां परीक्षा के दौरान कथित तौर पर लड़कियों को अपमान का सामना करना पड़ा.
जिन छात्राओं को इस शर्मनाक अनुभव से गुजरना पड़ा, उनमें से एक छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाई है. छात्रा ने कहा, ‘3 घंटे तक पेपर देते समय हम घबराए हुए थे, और हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी. हमारे इनरवियर उतरवा लिए गए थे, हमारे पास दुपट्टा नहीं था और हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे ऐसे में हमें अपने बालों से खुद को ढंकना पड़ा, यह सब बहुत बुरा एक्सपीरिएंस था.’
इस मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले में रिपोर्ट मांगे जाने पर एनटीए ने इलाके का दौरा करने के लिए एक कमिटी का गठन किया है, जो तथ्यों का पता लगाएगी, इस मामले में महिला आयोग भी एनटीए को पत्र लिख चुका है और इसे शर्मनाक करार दे चुका है.
केरल में NEET 2022 मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने गई छात्रा ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसे परीक्षा देने से पहले सख्ती के नाम पर उसे ब्रा उतारने पर मजबूर कर दिया गया. इस मामले में कम से कम 100 लड़कियों ने शिकायत की है. कहा जा रहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान ब्रा में लगे मेटल के हुक के चलते मेटल डिटेक्शन मशीन में बीप हुआ था, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने लड़की को ब्रा उतारने के लिए मजबूर किया, लड़की ने स्पष्टीकरण भी दिया कि ये हुक की वजह से हुआ है लेकिन फिर भी जबरन उसकी ब्रा उतरवाई गई.
नीट परीक्षा के आयोजन के दौरान मामला सोमवार को उस वक्त सामने आया, जब 17 वर्षीय एक लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को परीक्षा के दौरान किस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा. लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है. पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी को परीक्षा के लिए तीन घंटे से अधिक समय तक बिना अंत:वस्त्र के बैठना पड़ा था, लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने नीट बुलेटिन में उल्लिखित ड्रेस कोड के अनुसार ही कपड़े पहने थे, इसके बावजूद वहां के मैनेजमेंट ने इतनी बदसलूकी वाली हरकत की.
फिलहाल, इस मामले में लड़की की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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