लखनऊ: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर 2 साल पहले मेरठ दिल्ली हाई वे टोल प्लाजा के पास जानलेवा हमला हुआ था। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपी सचिन शर्मा व शुभम गुज्जर की शर्तों के साथ जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है।
यह फैसला जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने दिया है। अदालत ने आरोपी सचिन शर्मा व शुभम गुज्जर को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का फैसला सुनाया है।
जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों आरोपी का नाम प्रथम FIR में नहीं था। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा दी गई राय के आधार पर ही उन्हें अपराध से जोड़ा गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य पहली नजर में कमजोर साक्ष्य हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अब तक दर्ज किए गए तीन बयानों में आरोपियों का नाम सामने नहीं आया है और पीडित और उसके साथ कार में मौजूद दो शख्स आरोपियों को नहीं जानते थे।
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