September 27, 2024
  • होम
  • राज्य
  • 'आजा-आजा' कहकर नाबालिग छात्रा को छेड़ा, हो गई 1 साल की जेल
'आजा-आजा' कहकर नाबालिग छात्रा को छेड़ा, हो गई 1 साल की जेल

'आजा-आजा' कहकर नाबालिग छात्रा को छेड़ा, हो गई 1 साल की जेल

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : February 19, 2023, 5:56 pm IST

मुंबई: ये पूरा मामला मुंबई से सामने आ रहा है जहां एक छात्रा को छेड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है. दरअसल मामला 8 साल पुराना है जहां ट्यूशन क्लास जा रही 15 वर्षीय छात्रा का एक व्यक्ति ने पहले तो पीछा किया और इसके बाद नाबालिग के साथ छेड़छाड़ भी की. 32 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने छात्रा को “आजा आजा” कहके छेड़ा.

आठ साल पुराना है मामला

मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट ये सजा सुनाई है. 8 साल पहले नाबालिग लड़की की माँ ने इस संबंध में FIR दर्ज़ करवाई थी. शिकायत के अनुसार नाबालिग छात्रा पहले स्कूल जाती थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद ट्यूशन जाया करती थी. 1 सितंबर 2015 की दोपहर करीब 1.50 बजे जब वह अपनी साइकिल से ट्यूशन क्लास के लिए जा रही थी तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की. इस दौरान आरोपी ने कहा, “आजा, आजा”. उसके इस रवैये से नाबालिग घबरा गई और उसने आसपास खड़े लोगों से मदद मांगी. आस-पास भीड़ जमा होने से आरोपी भाग गया.

घर तक आ गया व्यक्ति

आगे शिकायत में कहा गया था कि 3 सितंबर 2015 को भी आरोपी ने ऐसा ही किया था. अगले दिन वह छात्रा की बिल्डिंग तक आ गया था. इसके बाद वह व्यक्ति नाबालिग पर नजर रखने लगा. इसके बाद छात्रा ने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया. उन्होंने आरोपी की तलाश शुरू की जहां 6 सितंबर को नाबालिग ने आरोपी की पहचान कर ली. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी व्यक्ति ने खुद को निर्दोष बताया. उसने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया.

 

क्या बोला कोर्ट?

जबकि मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए. जेड. खान ने कहा कि ‘मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा का पीछा किया और बार-बार ‘आजा, आजा’ कहकर संबोधित किया.’ कोर्ट ने इस मामले को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत मानते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध न तो दबाव में है और न ही लड़की की ओर से उकसावे पर किया है. आरोपी किसी भी तरह नरम रुख का हकदार नहीं है. एडवोकेट की ओर से पत्नी और तीन साल की बेटी की भी दलील दी गई थी लेकिन उसकी सजा कम नहीं की गई.

कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है. अदालत ने कहा कि, आरोपी ने नाबालिग के साथ ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए आरोपी नरम रुख का हकदार नहीं है. जिसे देखते हुए उसकी सजा कम की जाए. लेकिन कोर्ट ने सजा कम करने से इनकार कर दिया.

कारगिल युद्ध के साजिशकर्ता थे मुशर्रफ, 1965 में भारत के खिलाफ लड़े थे युद्ध

Parvez Musharraf: जानिए क्या है मुशर्रफ-धोनी कनेक्शन, लोग क्यों करते हैं याद

Tags

विज्ञापन

शॉर्ट वीडियो

विज्ञापन

लेटेस्ट खबरें

विज्ञापन
विज्ञापन