Delhi News: आप सांसद स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. विभव कुमार के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है .जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश जारी किया है.विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है.वहीं विभव के वकील ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुआ था .विभव की गिरफ्तारी 18 मई को हुई है.गिरफ्तारी उस दिन हुई जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस को आवेदन दिया था.पुलिस ने विभव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विभव कुमार की गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं हुई थी और इसमें इसका कोई दोष नहीं है.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में रखा गया है.उनपर स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप हैं.विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. विभव की जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत और हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है
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