नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल के बीच अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई नहीं करेगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 18 या 19 जुलाई को सुनवाई कर सकता है. दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की तकरार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अफसरों की तैनाती और तबादलों से जुड़े विवादास्पद मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई थी. आप सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने ट्वीट कर कहा था कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अदालत में याचिका दायर हो गई है, और मामले का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया गया है.
राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए पहुंची है, क्योंकि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार और शक्ति को लेकर अभी भी भ्रम है. शीर्ष अदालत ने चार जुलाई को दिए फैसले में कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की ‘सहायता और सलाह’ को मानने के लिए बाध्य हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जमीन, पब्लिक अॉर्डर और कानून एवं व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे विभाग दिल्ली सरकार के पास हैं.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को 9 जुलाई को लिखे खत में कहा था, “मैं आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने का अनुरोध करता हूं. गृह मंत्रालय के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है. अगर आपको कोई भी भ्रम है, आप स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और अदालत फैसले का उल्लंघन न करें.”
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