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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वकीलों की हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाने का प्रस्ताव रखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल में शामिल थे। उन वकीलों ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसने अन्य वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से दूर रहने के लिए उकसाया।

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Supreme Court
  • August 27, 2021 6:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल में शामिल थे। उन वकीलों ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसने अन्य वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से दूर रहने के लिए उकसाया। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव से बीसीआई ने शीर्ष अदालत को अवगत करा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के प्रस्ताव की तारीफ की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बताया कि इस संबंध में उसने हर समय परिषद के साथ बैठक बुलाई है. मिश्रा ने शीर्ष अदालत से कहा कि ‘हमने बीसीआई के साथ हर समय परिषद की बैठक बुलाई। हम हड़ताल के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, बार एसोसिएशन के सदस्यों को उचित औचित्य के बिना हड़ताल पर जाने के लिए दंडित करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकीलों की हड़ताल के मुद्दे से निपटने के लिए बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) के चेयरमैन की मदद मांगी थी. पीठ शुक्रवार को इस मुद्दे से निपटने के लिए लिए गए एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। जिसमें बीसीआई ने यह प्रस्ताव रखा।

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