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भोपाल गैस त्रासदी: मुआवजे की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड को लेकर में पीड़ीतों को अतिरिक्त मुआवजे देने को लेकर फैसला आया है। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटिशन को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तीन दिन की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला बता दें कि इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन […]

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भोपाल गैस त्रासदी: मुआवजे की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
  • March 14, 2023 11:28 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड को लेकर में पीड़ीतों को अतिरिक्त मुआवजे देने को लेकर फैसला आया है। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटिशन को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

तीन दिन की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

बता दें कि इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग हुई थी। लेकिन तीन दिन की दलीलों के बाद जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इसके फैसले को 12 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था।

आधिकारिक तौर पर 3787 लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी। इस दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी थी। इस कारण बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 3787 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या को कम दिखाया गया है, जो वास्तव में 5000 से ज्यादा है।

470 मिलियन डॉलर के बाद अतिरिक्त मुआवजे की मांग

इस भयानक गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने पीड़ितों को 470 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिया था। हालांकि इसके बाद पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। पीड़ितों ने डाउ केमिकल्स से 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मांगा, जिसके लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की गई थी।

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