नई दिल्ली. कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोने वालों के लिए SC से राहत की ख़बर है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोने वाले पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंज़ूरी दे दी है. इसके अलावा कोरोना होने के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवार […]
नई दिल्ली. कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोने वालों के लिए SC से राहत की ख़बर है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोने वाले पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंज़ूरी दे दी है. इसके अलावा कोरोना होने के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवार को भी मदद मिलेगी. बता दें कि यह राशि राज्य सरकारों द्वारा अपने आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी. वहीँ, अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार चाहे तो मुआवजे की राशि को बढ़ा सकती है. इसके साथ ही लाभार्थियों की सूची मीडिया में प्रकाशित करवानी होगी. आवेदनकर्ता के DDMA को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार इस आधार पर मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को मौत की वजह नहीं बताया गया है. अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह संबंधित अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं. साथ ही RT-PCR जैसे जरूरी दस्तावेज दिखाने पर अथॉरिटी को डेथ सर्टिफिकेट्स में बदलाव करने होंगे. अगर इसके बाद भी परिवार को कोई आपत्ति है तो वह ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटी के सामने जा सकता है.