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जस्टिस केएम जोसेफ मामले में मोदी सरकार ने हाईकोर्ट में जज नियुक्ति तारीख को वरीयता का आधार माना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ का वरिष्ठता क्रम घटाने के केंद्र के फैसले पर नाखुश हैं. सुप्रीम कोर्ट में तीन जज नियुक्त होने के मामले में उतराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ के वरिष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पर रखा गया है. केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वरीयता इस आधार पर तय की है कि तीनों में पहले हाई कोर्ट का जज कौन बना, न कि इस आधार पर की पहले तीनों जजों में से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बना.

सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि जस्टिस इंदिरा बैनर्जी 5 फरवरी 2002, जस्टिस विनीत सरन 14 फरवरी 2002 और जस्टिस के एम जोसेफ 14 अक्टूबर 2004 को हाई कोर्ट के जज बने. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तीन जज नियुक्त होने के मामले में उतराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ के वरिष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पर होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा से मुलाकात की. सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने जस्टिस केएम जोसेफ के मुद्दे पर चीफ जस्टिस से मुलाकात की. मुलाकात के बाद केंद्र के उनकी वरिष्ठता में दखल पर चिंता जताई. साथ ही CJI ने भरोसा दिलाया है कि वो केंद्र सरकार से इस मामले पर बात करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट सूत्रों के मुताबिक अब चीफ जस्टिस के सरकार से बात करने का कोई तुक नहीं है. क्योंकि सरकार की तरफ से जजों के शपथग्रहण के क्रम का सर्कुलर रजिस्ट्रार जनरल के पास आता है. जब वो सर्कुलर चीफ जस्टिस के सामने लाया जाता है तो चीफ उस पर दस्तखत करते हैं. जब चीफ ने दस्तखत कर सर्कुलर को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब शिकायत कैसी ? जबकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जोसफ वरिष्ठता क्रम में काफी नीचे है.

इन जजों का कहना है कि जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए कॉलेजियम ने सबसे पहले जनवरी में सिफारिश भेजी थी लेकिन केंद्र ने अप्रैल में इसे वापस भेज दिया. कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश दोबारा भेजी तो अब जस्टिस जोसेफ को जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस विनीत सरन के बाद तीसरे नंबर पर रखा गया है जिससे वो इन दोनों के भी जूनियर हो गए हैं. जबकि वो इनसे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे.

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Aanchal Pandey

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