सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, 25 सितंबर को पेशी का आदेश

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा यमुनापार स्थित एक घर की सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही 25 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को भी कहा है.

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सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, 25 सितंबर को पेशी का आदेश

Aanchal Pandey

  • September 19, 2018 10:38 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः दिल्ली के गोकुलपुरी में एक घर की सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने कहा कि तिवारी ने आदेश की अवहेलना की.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मॉनिटरिंग कमेटी के काम में बाधा नहीं पहुंचाई जाए, लेकिन सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दअरसल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने इस मामले में अर्जी लगाई थी, जिसमें तिवारी के खिलाफ अवमानना का केस चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी. मॉनिटरिंग कमेटी ने अर्जी के साथ गोकुलपुर में जबरन सील तोड़ने वाला वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया.

 इससे पहले सीलिंग की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर बीजेपी विधायक ओ.पी. शर्मा समेत कई नेताओं को शीर्ष अदालत तलब कर चुकी है. अपनी अर्जी में मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है कि सीलिंग की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोग राजनीतिक फायदे के लिए जान-बूझकर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं.

बताते चलें कि 16 फरवरी, 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी घर या मकान की सील को नहीं तोड़ा जाएगा. अगर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है तो अदालत उसके साथ सख्ती से पेश आएगी. अगर कोई सील किए गए परिसर में किसी और रास्ते से भी घुसता है तो भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि बीते रविवार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गैरकानूनी तरीके से गोकुलपुर स्थित घर की सील को तोड़ दिया था.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस घर की सीलिंग ने तोड़ी थी, सोमवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उस घर को दोबारा सील कर दिया. बताया जा रहा है कि वह घर एक डेयरी में तब्दील किया गया था. घर के अंदर भैंसें पाली जा रही थीं यानी व्यावसायिक मकसद से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी वजह से घर को सील किया गया था. घर के मालिक प्रेम सिंह ने कहा कि वह वर्षों से भैंसें पालकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. उनका घर गांव की लाल डोरा जमीन पर आता है जिसमें सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

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