नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. इस दौरान कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने दिल्ली-NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति पर आधारित एक ब्रीफ नोट पेश किया।
सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण स्तर में सुधार हो रहा है और AQI अब 450 से नीचे आ गया है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 को हटाने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि ग्रैप के अगले स्तर से नीचे न जाए। बता दें ग्रैप-4 तब लागू किया गया था जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर पहुंच गया था है।
इसके तहतदिल्ली में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिए गए था.इसके साथ ही स्कूल ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्देश दिया गया था. वहीं निजी वाहनों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे. बता दें ठंड की शुरुआत के साथ ही इस साल भी दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन गया था। नवंबर के पहले हफ्ते में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के करीब पहुंच गया था, जिसके चलते ग्रैप-4 लागू करना पड़ा था।
प्रदूषण के कारण लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अस्पतालों और क्लीनिकों में मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। धुंध और वाहनों के जाम ने हालात और खराब कर दिए थे. हालांकि अब प्रदूषण स्टार में सुधार देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 हटाने का आदेश दिया है, जो कि दिल्ली के निवासियों के लिए राहत की खबर है।
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