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अवैध निर्माण से जुडे़ सीलिंग मामले को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं केंद्र और दिल्ली सरकारः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राजधानी में अनाधिकृत निर्माण और अवैध ढांचों की सीलिंग को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाएं. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय बेंच ने यह टिप्पणी की. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.एन.एस. नाडकर्णी ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित एजेंसियों की बैठक में अनाधिकृत निर्माणों से जुड़े सारे मुद्दों की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके जवाब में बेंच ने कहा, ‘कुछ और बिन्दु हैं और आप इन पर भी गौर कीजिए. यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है.’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ते समय, खासकर स्कूलों में आग से सुरक्षा के पहलू और भूजल के स्तर में कमी को भी ध्यान में रखा जाए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों का स्वास्थ्य फायदों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. प्राधिकारियों को इस मामले को एक समग्र रूप में देखना होगा. बेंच ने 18 अप्रैल तक के लिए केस की सुनवाई को स्थगित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि अवैध कालोनियों में भी सुधार किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि राजधानी में अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाए.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण रोकने में असफल रहने पर बीते 4 अप्रैल को केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को फटकार लगाई थी. इस दौरान बेंच ने कहा था कि दिल्ली की जनता प्रदूषण, पार्किंग और हरित क्षेत्र की कमी के संकट से जूझ रही है. प्राधिकारियों के लापरवाह रवैये के चलते नागरिक खासकर मासूम बच्चे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. फेफड़ों आदि पर खराब असर पड़ रहा है. गौरतलब है कि कोर्ट ने गैरकानूनी निर्माण वाली संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें सील करने के लिए 24 मार्च, 2006 को गठित निगरानी समिति को बहाल करने का आदेश दिया था.

बताते चलें कि सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग के विरोध में व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

दिल्ली सीलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 संशोधन के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

Aanchal Pandey

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