कभी 'इंडियाज़ मोस्ट वांटेड' शो के एंकर रहे सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या के इल्जाम में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. पिछले हफ्ते उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद सुहैब इलियासी ने कहा, 'मेरी जिंदगी के 18 साल उस गुनाह के लिए बर्बाद हुए जो मैंने किया ही नहीं.'
नई दिल्लीः एक समय था जब अपराध जगत और अपराधियों की खबर देने वाला टीवी शो ‘इंडियाज़ मोस्ट वांटेड’ बेहद हिट हुआ करता था. इसी शो के जरिए इसके होस्ट सुहैब इलियासी ने लोकप्रियता के चरम को छुआ था. फिर एक दिन उनकी पत्नी की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है और कत्ल का इल्जाम सुहैब इलियासी पर लगता है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद सुहैब इलियासी ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा, ‘मेरी जिंदगी के 18 साल उस जुर्म के लिए बर्बाद हुए जो मैंने किया ही नहीं.’
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेल से बाहर आने के बाद सुहैब इलियासी ने कहा, ‘मैं 18 साल से कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं. अब माननीय अदालत ने भी ये बात कही है. समय, आत्मसम्मान, ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए जिंदगी में कोई मुआवजा नहीं होता है. मुझे करियर का जिक्र नहीं करना, मैं इन 18 सालों में खो चुका हूं. मैं सिर्फ भगवान और कोर्ट का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आखिरकार मेरी बेगुनाही पर विश्वास किया.’
सुहैब इलियासी ने आगे कहा, ‘मेरे लिए ये समझना अब भी मुश्किल हो रहा है कि मैं बरी हो चुका हूं. मैं आजाद हूं. तिहाड़ जेल अब मेरा घर नहीं है. मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ हूं. आप लोगों से बात कर रहा हूं. जब मैं जेल में था तो इस तरह की आजादी के सपने देखता था. अब जब ये सब हकीकत में हो गया है तो ये मुझे किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा है. मैं अपनी बेटी से एक दिन मिलने के लिए जिंदा रहा. जेल में मैंने गीता और अन्य ग्रंथ भी पढ़े. अब मैं एक ऐसा क्राइम शो लेकर आना चाहता हूं जो हत्या के आरोपियों की अनकही कहानियां समाज के सामने लेकर आएगा. क्योंकि हर अपराध की ब्लैक एंड व्हाइट साइड ही नहीं होती बल्कि इसकी एक ग्रे साइड भी होती है.’
बताते चलें कि 11 जनवरी, 2000 को सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू की घर में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी. पत्नी के कत्ल का इल्जाम सुहैब इलियासी पर लगा और 28 मार्च, 2000 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि मृतका के पति ने पहले हत्या की और फिर इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की. पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब इलियासी को बरी किया है.
TV एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी की हत्या के आरोप से बरी