नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उसने आदेश दिया कि नए साल से राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत गाना (State Song Mandatory in Bengal) अनिवार्य होगा. राज्य के निवर्तमान मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने यह अधिसूचना जारी की है. उन्होंने कहा है कि हर साल पोइला बोइशाख (बंगाली नव वर्ष दिवस) के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को राज्यत्व दिवस का आयोजन करना होगा.
पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को एक अधिसूचना (State Song Mandatory in Bengal) जारी कर कहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत गाना अनिवार्य होगा. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के किसी भी सरकारी कार्यक्रम को शुरु करने से पहले अनिवार्य रूप से 59 सेकंड का राज्य गीत गाया या ट्यून किया जाना चाहिए. इस दौरान वहां उपस्थित सभी लोगों को खड़े रहना होगा. हालांकि, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत के साथ ही समाप्त होंगे.
बता दें कि इस साल 6 सितंबर को विधानसभा में पोइला बोइशाख यानी बंगाली नव वर्ष दिवस को पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था. उसी समय राज्य गीत पर निर्णय लिया गया था, जिसके मुताबिक रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मशहूर गीत बांग्लार माटी, बांग्लार जोल यानी बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी राष्ट्रीय गीत के तर्ज पर राज्य गीत होगा.वहीं, बीजेपी इस गाने को पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित करने का विरोध कर रही है.
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