कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंकिता को एक शिक्षक के रूप में अब तक मिले सभी वेतन को दो किस्तों में वापस करने को भी कहा है।
यह पैसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास 7 जून और 7 जुलाई को दो किस्तों में जमा करना होगा। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह अब से शिक्षिका के रूप में अपना परिचय भी नहीं दे पाएगी। अंकिता ने 43 महीने तक इंदिरा बालिका विद्यालय, कूचबिहार में काम किया है।
इस बीच मामले की जांच कर रही सीबीआई ने परेश चंद्र अधिकारी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। शिक्षा राज्य मंत्री शुक्रवार की सुबह फिर से निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश हुए। जानकारी के अनुसार मंत्री ने सीबीआई को बताया कि उनकी बेटी की नियुक्ति कैसे हुई इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है।
उधर एसएससी मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही पार्थ और एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को एसएससी से जुड़े सभी मामलों में पक्षकार बनाया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
उधर बंगाल में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर हो रहे हंगामे के बीच अब कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित कांस्टेबल (जीडी) भर्ती परीक्षा- 2021 में भी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
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