नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल छह महीने पहले आरोपी आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। वो उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता था और रोज़ जंगल में […]
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल छह महीने पहले आरोपी आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। वो उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता था और रोज़ जंगल में तीन-चार टुकड़े फेंकने के लिए जाता था।
अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से CBI को इस पूरे मामले की जांच ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि ये घटना 6 महीना पुरानी है ऐसे में दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड मामले की सही जांच नहीं कर पाएगी। याचिका में कहा कि दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक के प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है साथ ही वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के चलते सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी। याचिका में कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़ी जांच के बारे में हर जानकारी मीडिया से साझा कर रही है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है।
श्रद्धा हत्याकांड रोज़ नए मोड़ ले रहा है, इस मामले में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस को आरोपी आफ़ताब के खिलाफ सबूत तो मिले हैं लेकिन अब तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे आफ़ताब को दोषी सिद्ध किया जा सके. इस मामले में सच की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस आफ़ताब का नार्को टेस्ट करवाने वाली है. पहले आज ही आफ़ताब का नार्को टेस्ट होने वाला था लेकिन फिर इसे टाल दिया गया.
इस संबंध में फोरेंसिक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ पुनीत पुरी ने बताया कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और इसके लिए अदालत की मंजूरी चाहिए होती है. फ़िलहाल, अदालत ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दी थी और अब अदालत ने आफ़ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मंजूरी दे दी है.
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