नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं दी. कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी. कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
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