नई दिल्ली : भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक महिला के कथित रेप शिकायत पर FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. अगर मामले में कुछ नहीं निकला तो भाजपा नेता बच जाएंगे. दूसरी ओर मामले में शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा का कहना है कि महिला ने नेता के खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज़ कराई हैं. पुलिस पहले ही इन मामलों की जांच कर चुकी है लेकिन पुलिस को इसमें कुछ भी नहीं मिला.
रोहतगी ने आगे कहा कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. हालांकि पीठ का कहना है कि उन्हें इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उनकी (बीजेपी नेता) की याचिका को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि पिछले साल 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के उस फैसले को चुनौती दी थी जो निचली अदालत ने सुनाया था. महिला की शिकायत फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए 22 अगस्त 2022 को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई. जहां भाजपा नेता की ओर से महिला की शिकायत को फर्जी और मनगढ़ंत बताया गया. दरअसल यह पूरा मामला साल 2018 का है जब एक महिला ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते FIR दर्ज़ करवाने के लिए निचली अदालत का रुख किया.
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