वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: Amanatullah Khan Bail Petition: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। […]

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वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत

Vaibhav Mishra

  • March 1, 2024 4:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्ली: Amanatullah Khan Bail Petition: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

 

कोर्ट का राहत देने से इंकार

 

शुक्रवार (1 मार्च) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद विधायक अमानतुल्लाह ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।

जानें मामला

बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने कोर्ट से कहा है कि अगर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई तो फिर वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे। ईडी ने हाल ही में इसे लेकर एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें दावा किया था कि आप विधायक ने अवैध भर्ती से कैश के रूप में भारी कमाई की है।

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