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कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर का ऐलान

कोलकाता: शहर के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है, यहां 28 मई से 26 जुलाई तक कोई भी बैठक, मार्च या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी. इसको लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आज यानी 24 मई को ये दिशानिर्देश जारी किया है. वहीं 28 मई से […]

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कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर का ऐलान
  • May 24, 2024 7:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

कोलकाता: शहर के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है, यहां 28 मई से 26 जुलाई तक कोई भी बैठक, मार्च या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी. इसको लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आज यानी 24 मई को ये दिशानिर्देश जारी किया है. वहीं 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता की सड़कों पर धारा 144 लागू की जा रही है. पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि कोलकाता में राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है. इसी वजह से शहर में अशांति फैलाने की साजिश है. इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस ने कहा है कि करीब दो महीनों तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.

28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगा

इस दिशानिर्देश के मुताबिक 28 मई से 26 जुलाई तक हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बहूबाजार पुलिस स्टेशन और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड मुख्यालय के तहत केसी दास क्रॉसिंग, विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा. इन इलाकों में कहीं भी पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. पुलिस के मुताबिक इन इलाकों में मतदान से पहले अशांति की आशंका है. इसी वजह से कोलकाता पुलिस ने ये फैसला लिया है.

आपको मालूम हो कि उन इलाकों से पुलिस को असामाजिक गतिविधियों की सूचना मिली थी. माना जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस किसी भी रैली या सभा को रोक सकती है. आपको बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी भी एक रोड शो करेंगे. उससे पहले धारा 144 लागू करना नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है.

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