हैदराबाद: हैदराबाद में एक माह के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, हैदराबाद पुलिस ने 28 नवंबर तक किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस और धरना के आयोजन पर रोक लगा दी है. वहीं हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि हैदराबाद शहर में कई संगठन/पार्टियां धरना एवं विरोध-प्रदर्शन करके शांति-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. जारी आदेश के मुताबिक हैदराबाद शहर में सार्वजनिक कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने और जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है.
हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक लोगों के समूहों को कोई भी ऐसा भाषण देने, चित्र दिखाने, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने पर रोक है, आगे कहा गया कि विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं. हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.
पुलिस की तरफ से जारी आदेश में जनता को सूचित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सचिवालय या अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित मुकदमा होगा. आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी.
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