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UP : गौतमबुद्ध नगर और राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, इन कारणों से लिया फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. किसान आंदोलन, मोहर्रम, एशियाई जूनियर और परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. यह फैसला त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है. धारा 144 20 जुलाई से 3 अगस्त तक […]

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UP : गौतमबुद्ध नगर और राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, इन कारणों से लिया फैसला
  • July 20, 2023 9:21 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. किसान आंदोलन, मोहर्रम, एशियाई जूनियर और परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. यह फैसला त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है. धारा 144 20 जुलाई से 3 अगस्त तक लागू रहेगी.

सड़कों पर नहीं कर सकते इबादत

धारा 144 लागू होने के बाद सड़कों पर पूजा-पाठ और नमाज पढ़ने की मनाही है. बता दें कि नोएडा में 28 जुलाई को एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होने जा रहा है और 29 जुलाई को मोहर्रम में मातम का जुलूस निकाला जाएगा. एशियाई टूर्नामेंट में विदेश के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे और किसनान आंदोलन पहले सी प्रस्तावित है. इसी बीच परीक्षाओं का भी आयोजन होने वाला है. इन ही सब कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. एसीपी कानून एवं व्यवस्था ह्रदेस कठेरिया ने कहा कि आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व शांति को भंग कर सकते है. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से भी शांति भंग होने का खतरा है. इन्हीं सब कारणों से 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है.

राजधानी में धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है. यहां पर स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, हरियाली तीज और नागपंचमी सहित तमाम परीक्षाओं का आयोजन होने की वजह से ये फैसला लिया गया. 30 अगस्त से पहले बिना इजाजत के लखनऊ में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते है. बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है. इसी के साथ धार्मिक स्थानों पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते है. जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिन्होंने भी धारा 144 का उल्लघंन किया उस पर कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इस धारा का उल्लघंन करने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.

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