नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर में सरकारी जमीन के दुरुपयोग के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। वहीं इस दौरान कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए सरकारी जमीन के इस्तेमाल को गलत ठहराते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन वापस लेने के फैसले को भी सही ठहराया।
बता दें 14 अक्टूबर 2024 मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग कर जमीन का आवंटन किया गया था।
हालांकि आजम खान ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन को अपने परिवार के ट्रस्ट के लिए लीस पर दे दिया था, जबकि यह जमीन सरकारी संस्थान के लिए निर्धारित थी। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकारी संस्थान के लिए तय की गई जमीन को निजी ट्रस्ट को कैसे सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने आजम खान की भूमिका पर गंभीर नैतिक सवाल उठाए।
आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ट्रस्ट को कोई नोटिस दिए बिना ही जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लिए जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नोटिस का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, जितना कि जमीन का दुरुपयोग और इसकी गंभीरता है।
वहीं कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि यह ट्रस्ट निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है और सरकार के फैसले से 300 बच्चे बिना स्कूल के रह जाएंगे। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही है और यूपी का शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएगा।
बता दें आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर जबरन कब्जा करने सहित अन्य कई आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने जमीन पर लीस रद्द कर दिया था।
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