इम्फाल: मणिपुर में चल रहे हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिस दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है और कहा है कि HC किसी विशेष समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है? बता दें कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
जस्टिस बेंच ने हालात पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर ले लिया है. इसके साथ ही हिंसा के दौरान प्रतिस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया. साथ ही राहत शिविरों में ठहरे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने और मेडिकल सहायता के लिए निर्देश भी दिया है.
मणिपुर सरकार ने अपने एक बयान में बताया कि इस मामले में उचित कानूनी एक्सन लिए जा रहे हैं. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. हालात सामान्य हो रहे हैं.
हिंसा के आग में जल रहे मणिपुर को सरकार ने सोमवार सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दिया जिसके साथ ही स्थिति में सुधार के साथ आम जनजीवन भी कुछ हद तक सामान्य स्थिति में आने लगा. अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान स्थिति पर नजर रखने के लिए हमारे सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए. वहीं धीरे-धीरे अब इंफाल में लोग जरूरी सामान खरीदने और अपने जरूरी काम के लिए घरों से बाहर नजर आए.
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