SC ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के इस्तेमाल में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के नए आधिकारिक आवास दिल्ली में महत्वाकांक्षी सेंट्रा विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में आने वाले हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह […]

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SC ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के इस्तेमाल में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Aanchal Pandey

  • November 23, 2021 1:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के नए आधिकारिक आवास दिल्ली में महत्वाकांक्षी सेंट्रा विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में आने वाले हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि ऐसा करने की शक्ति के बिना परियोजना शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नीतिगत मामला है और याचिकाकर्ताओं ने कोई दुर्भावना वाली मंशा नहीं दिखाई है। इसलिए कोर्ट इस पर विचार करने को तैयार नहीं है।

इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दी थी, जो राष्ट्रपति भवन से दिल्ली के बीच में इंडिया गेट तक 3 किमी की दूरी तय करती है।

यह कहा गया है कि नियंत्रक क्रिया शुरू होने वाली है। यह भी चाल है। इस विचार को तैयार नहीं है। इस स्थिति में प्रबंधन ने अस्तित्‍व में प्रबंधन किया था।

सितंबर 2019 में घोषित सेंट्रल विस्टा सुधार में 900 से 1,200 सांसदों की बैठने की क्षमता वाले एक नए त्रिकोणीय संसद भवन की परिकल्पना की गई है, जिसका निर्माण अगस्त 2022 तक किया जाना है जब देश अपना 75 वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सेंट्रल विस्टा विकास अधिकारियों ने भूखंड के लिए मनोरंजन से आवासीय तक भूमि उपयोग में परिवर्तन पर कोई जनहित नहीं दिखाया था।

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