मुम्बईः शिवसेना (उद्धव गुट) के संजय राउत को मानहानी केस में दोषी करार कर दिया गया है। संजय राउत को 25 हजार जुर्माना भरने के साथ 15 दिन के लिए जेल जाना होगा। आपको बता दें बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्हें दोषी […]
मुम्बईः शिवसेना (उद्धव गुट) के संजय राउत को मानहानी केस में दोषी करार कर दिया गया है। संजय राउत को 25 हजार जुर्माना भरने के साथ 15 दिन के लिए जेल जाना होगा। आपको बता दें बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्हें दोषी करार किया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है।
दरअसल, यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में हुए शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। लेकिन जब संजय राउत ने कोई सबूत पेश नहीं किया तो मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।
सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें आरोपों को दोहराया गया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में राउत के इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप कोर्ट को सौंपा। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों ने बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई।
कोर्ट के इस फैसले पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं।
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