नई दिल्लीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेष कुमार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने दोनों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह कोर्ट के आदेश के बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकते. आरजेडी सांसद मीसा भारती को सोमवार को कोर्ट में पेश होना था. 8 हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मीसा को पांच मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस दिया था. हाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए मीसा भारती के दिल्ली स्थित एक फॉर्म हाउस को जब्त कर लिया था.
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरती नजर आ रही मीसा भारती ने दो दिन पहले पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ईडी जिस कंपनी के खिलाफ जांच कर रहा है, उसका जिम्मा उनके पति शैलेष कुमार और मृत चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) संदीप शर्मा पर था. उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हालांकि ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि मीसा और उनके पति शैलेष ने सक्रिय रूप से साजिश रचते हुए शैल कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये का धन शोधन किया.
ईडी ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है. मीसा और शैलेष ने इसे अपनी कंपनी मैसर्स मिसाइल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदा था. आरोप है कि साल 2008-09 में इसके लिए 1.2 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग के जरिए इस्तेमाल किए गए थे. ईडी मीसा से पूछताछ कर चुकी है. मीसा ने कहा था कि उनके पति शैलेष कुमार और सीए संदीप शर्मा ही कंपनी की बिजनेस गतिविधियों को देखते थे.
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