उत्तर प्रदेश. Restrictions in UP: देश भर में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. प्रदेश में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है. ग्रेप का अर्थ है कि जैसे-जैसे जिलों में कोरोना के मामले बढ़ेंगे, वैसे-वैसे पाबंदियां भी बढ़ा दी जाएंगी.
ग्रेप के तहत अब राज्य में शादी समारोह के दौरान एक समय में सिर्फ 100 लोगों के ही आने की अनुमति होगी.
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 06 तक लागू रहेगा.
खुली जगह पर किसी भी समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के ही आने की अनुमति होगी.
राज्य में स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम पूरी तरह बंद रहेंगे.
सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ( GRAP ) के तहत राज्य में 1000 एक्टिव केस होने पर जिलों में प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे. इसके तहत सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
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