मध्य प्रदेशः दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, कठघरे से कूदकर फरार हुआ रेपिस्ट

मध्य प्रदेश की बड़वानी जिला अदालत ने रेप के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. सजा सुनते ही दोषी कटघरे से कूदकर कोर्ट से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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मध्य प्रदेशः दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, कठघरे से कूदकर फरार हुआ रेपिस्ट

Aanchal Pandey

  • August 1, 2018 6:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

बड़वानीः मध्य प्रदेश में पुलिस की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बड़वानी की जिला अदालत में जज साहब ने रेप के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. सजा सुनते ही दोषी सभी के सामने कठघरे से कूदकर कोर्ट से फरार हो गया. पुलिस ने फरार अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फरार रेपिस्ट का नाम विजय सोलंकी (28) है. राजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि विजय ने साल 2005 में एक नाबालिग लड़की से रेप किया था. राजपुर थाने में विजय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. विजय पिछले काफी समय से जमानत पर बाहर था. केस की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत ने उसे दुष्कर्म का दोषी पाया.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ ने विजय को 10 साल सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जैसे ही विजय को सजा सुनाई गई वह कटघरे से कूदकर अदालत से फरार हो गया. वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसके पीछे भागे लेकिन वह उनकी नजरों से ओझल हो गया. न्यायाधीश के निर्देश पर अदालत के मुंशी ने मंगलवार रात विजय के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस विजय की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है.

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