नई दिल्ली. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दाती महाराज को बड़ी राहत दे दी है. रेप मामले में जेल में कैद दाती महाराज की अग्रिम जमानत मंजूर को गई है. दाती महाराज को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. ये सशर्त जमानत है. इसके बाद अब दाती महाराज जेल से तो बाहर आ जाएंगे लेकिन कोर्ट से अनुमति लिए बिना वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे.
इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस मामले की जांच में दाती महाराज एजेंसियों के अनुसार सहयोग करेंगे. जब भी उन्हें अधिकारी बुलाएंगे उन्हें जांच में शामिल होना होगा. अदालत ने साथ ही शर्त रखते हुए निर्देश दिए कि दाती महाराज जांच को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित भी नहीं करेंगे. इसके अलावा दाती महाराज पीड़ित और उसके परिवार से किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि यदि अभई तक दाती महाराज ने पासपोर्ट कोर्ट को नहीं दिया तो वो जल्द पासपोर्ट भी कोर्ट में सरेंडर करे.
बता दें कि इस मामले में सुनवाई कर रही साकेत कोर्ट दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई मामले की चार्जशीट पर भी सवाल खड़े कर तुकी है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अक्टूबर 2018 में चार्जशीट दायर की थी जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया था. साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की. बता दें कि दाती महाराज और उनके 3 भाइयों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच हाई कोर्ट पहले ही सीबीआई को सौंप चुका है.
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