Rampal Verdict Highlights: सतलोक आश्रम के स्वयंभू भगवान बाबा रामपाल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है. हिसार की स्पेशल कोर्ट रामपाल को इस मामले में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रामपाल के समर्थकों को हंगामे से रोकने के लिए हिसार में भारी पुलिसबल तैनात किया गया है.
हिसार: हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के स्वयंभू भगवान रामपाल को हत्याों के मामले में दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने महिलाओं को बंधक बनाने और हत्या के मामले में सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले के अन्य 14 आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साल 2014 में एक बच्चे और चार महिलाओं की मौत के मामलों में से रामपाल को दो हत्याओं का दोषी करार दिया गया है. सजा का फैसला सुनाए जाने के चलते हरियाणा के कई हिस्सों में हालात बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में हिसार में भारी पुलिसबल तैनात किया गया है.
चार महिलाओं व एक बच्चे की हत्या के मुकदमा नंबर-429 में आश्रम संचालक रामपाल के अलावा उसके बेटे वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम व मौसी सावित्री सहित 15 को सजा सुनाई जाएगी. स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया ने 11 अक्तूबर को हत्या के दो केसों में रामपाल, उसके बेटे व 28 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था. जिनमें से 15 को आज सजा सुनाई जानी थी.
हत्याओं के मामले में फैसला आने के चलते हिसार जिले में 10 अक्तूबर से ही धारा-144 लागू है. यहां सात जिलों की पुलिस फोर्स सहित दो हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा केस नंबर 430 के 14 दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. दोनों केसों में छह लोग कॉमन हैं. केस नंबर-429 16 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में हुई हिंसा में चार महिलाओं सहित डेढ़ साल की बच्चे की हत्या से जुड़ा है. आरोपियों ने आईपीसी की धारा 302, 343 और 120बी के तहत दोषी करार दिया है. रामपाल को अरेस्ट करने के वक्त सतलोक आश्रम में भारी हिंसा हुई थी. रामपाल को गिरफ्तार करने में भारी पुलिसबल लगा था फिर भी कई दिन में काबू किया गया था.
Rampal Case Verdict Highlights: हिसार कोर्ट ने रामपाल को हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिया
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