रोहतक. 16 साल पुराने पत्रकार हत्याकांड मामले में राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. गुरमीत राम रहीम पर 16 साल पहले 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और कोर्ट राम रहीम को दोषी करार दे चुका है. साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली यौन शोषण का खुलासा किया था, जिसके बाद साजिश बनाकर रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई थी. बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से फांसी की मांग की है.
गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट इस मामले में राम रहीम को पहले ही दोषी करार दे चुका है. जिसके बाद आज राम रहीम की सजा सुनाई गई है. राम रहीम पहले से ही एक साध्वी के यौन शोषण के मामले में कारावास में सजा काट रहा है. कोर्ट ने राम रहीम की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई है. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में चारों आरोपी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह आईपीसी की धारा 120बी और 302 के तहत दोषी पाए गए हैं.
बता दें कि साल 2017 अगस्त में साध्वी से यौन शोषण मामले में कोर्ट ने राम रहीम को सजा सुनाई थी तो दिल्ली और हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई थी. सबसे ज्यादा हालत खराब हरियाणा के पंचकुला में थी. इस हिंसा में कई लोगों की जान भी गई थी.
डेरे के नाम पर अय्याशी का अड्डा चला रहा था राम रहीम, छापेमारी के दौरान हुए चौंकाने वाले खुलासे
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