नई दिल्ली. बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 14 अप्रैल से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. राजस्थान के सभी बाजार स्थानों को शाम 5 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि सरकारी कार्यालयों को शाम 4 बजे तक बंद करना होगा.
इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध
समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी.
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
स्विमिंग पूल/जिम बंद रहेंगे.
रेस्टोरेंट्स/क्लब्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
रेस्टोरेंट्स/क्लब्स से रात 8 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी.
इन पर नहीं लगाया प्रतिबंध
वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है.
वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रीकालीन शिफ्ट चालू हो.
आईटी कंपनियां, कैमिस्ट शॉप, आपातकाली सेवाओं से संबंधित कार्यालय.
विवाह संबंधी समारोह.
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन रहेगा.
पालन करना होगा इन नियमों का
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल न हों.
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल न हों.
जहां तक संभव हो घर से कार्य किया जाए.
सार्वजनिक वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे.
राजस्थान आने वालों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी.
आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम – सामाजिक या राजनीतिक – को प्रतिबंधों की छूट तक की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है. सरकार के आदेश के बाद कई संस्थानों को कोचिंग के अनलाइन करने की उम्मीद है.
राजस्थान की प्रति दिन गिनती के 6,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जयपुर में 1,300 नए कोरोना के मामलों के साथ गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में से एक के रूप में उभरा. राज्य के कुल सक्रिय कैसिलाड ने 40,000 को पार कर लिया था, और वायरस के कारण राजस्थान में अब तक लगभग 3,000 मौतें हो चुकी हैं.
इससे पहले दिन में, राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की. केंद्र द्वारा सीबीएसई कक्षा 10 परीक्षाओं को रद्द करने और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा के तुरंत बाद यह घोषणा हुई.
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