जयपुर : RPSC (आरपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच ने आरोपी हनुमान बिश्नोई को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार की बेंच ने आरोपी हनुमान बिश्नोई को 1 लाख रूपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी है। RPSC (आरपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले आरोपी जयपुर की करणी विहार सेकेंड कॉलोनी में रह रहा था.
आरोपी पर आईपीसी की धारा 420,406,467,468,471 और 120-बी की धाराओं में लगे मुकदमे पर आरोपी के वकील जीएस राजावत के द्वारा गुहार लगाई गयी थी कि मजिस्ट्रेट के सामने फ़िलहाल केस का ट्रायल चल रहा है। आरोपी याचिकाकर्ता जेल में बंद है. इस पुरे मामले के ट्रायल में काफी ज्यादा समय लगेगा इसलिए आरोपी को फ़िलहाल जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
RPSC (आरपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी हनुमान बिश्नोई को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत मंजूर की गई है. कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि आरोपी को कोर्ट की हर सुनवाई की तारीख और ट्रायल के लिए बुलाने पर कोर्ट में हाजिर होना होगा।
RPSC (आरपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने आरोपी हनुमान बिश्नोई के घर से 19 लाख 35 हजार 500 की भरी मात्रा को जब्त किया था. आरोप है कि फर्जी डिग्री को बेचकर उससे आई रकम को भूपेंद्र सारण और उसका परिवार हनुमान विश्नोई के घर पर छुपा कर रखते थे.
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