भोपाल। एक मुस्लिम शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने उसे अब भारत माता की जय बोलने की सजा दी है। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का बताया गया है। जहां के रहे वाले फैजल उर्फ़ फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मामले […]
भोपाल। एक मुस्लिम शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने उसे अब भारत माता की जय बोलने की सजा दी है। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का बताया गया है। जहां के रहे वाले फैजल उर्फ़ फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मामले में उसके ऊपर बीते 17 मई 2024 को एफआईआर की गई थी।
जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसे सशर्त जमानत दी है। उसे कहा गया है कि हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 के बीच तिरंगे को सलामी देना पड़ेगा और साथ में भारत माता की जय बोलना होगा। इस नियम का पालन वह तब तक करेगा जब तक उसका केस ट्रायल में रहेगा। अगर वह नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।
भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन्हें इस बात की निगरानी रखनी होगी कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन करता है कि नहीं। इस दौरान वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। मुकदमे की अंतिम समाप्ति तक आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय बोलना पड़ेगा।
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