September 29, 2024
  • होम
  • राज्य
  • बिना वजह चेन खींचने पर रेलवे की सख्ती: 372 यात्रियों पर जुर्माना
बिना वजह चेन खींचने पर रेलवे की सख्ती: 372 यात्रियों पर जुर्माना

बिना वजह चेन खींचने पर रेलवे की सख्ती: 372 यात्रियों पर जुर्माना

नई दिल्ली: ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेलवे निरंतर प्रयासरत है और बिना वजह ट्रेन रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में, ऐसा ही एक मामला मथुरा जंक्शन पर सामने आया, जब एक यात्री ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन मथुरा जंक्शन पर रुकी थी और जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पार कर चली, एक यात्री ने अलार्म चेन खींच दी। इस पर जीआरपी और आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस यात्री को पकड़ लिया।

एक बुरा सपना

जब अधिकारियों ने उससे चेन पुलिंग का कारण पूछा, तो यात्री ने बताया कि वह बिहारी जी के दर्शन कर लौट रहा था। ट्रेन में बैठते ही उसे नींद आ गई और एक बुरा सपना देखने के बाद वह घबरा गया। इसी कारण वह ट्रेन से उतरना चाहता था, लेकिन जब तक वह दरवाजे तक पहुंचता, ट्रेन चल चुकी थी, इसलिए उसने चेन खींच दी। उसकी यह बात सुनकर आसपास के यात्री भी हैरान रह गए, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ ने इसे अनुचित कारण मानते हुए उस पर कार्रवाई की।

 ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग

15,540 रुपये का जुर्माना

उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, बिना उचित कारण के चेन खींचने के मामले में 372 लोगों पर कार्रवाई की गई और उनसे 15,540 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 135, आगरा किला स्टेशन पर 18, मथुरा जंक्शन पर 121, अछनेरा स्टेशन पर 29 और धौलपुर स्टेशन पर 27 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।

 Railway Fines

1 साल की सजा

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना किसी आवश्यक कारण के अलार्म चेन न खींचें, क्योंकि इससे ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। इसके अलावा, कई बार इस कारण छात्रों की परीक्षाएं छूट जाती हैं या बीमार लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। रेलवे एक्ट के तहत, बिना वजह चेन खींचने पर 6 महीने से 1 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें: केजरीवाल ने सीबीआई की शराब नीति केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Tags

विज्ञापन

शॉर्ट वीडियो

विज्ञापन

लेटेस्ट खबरें

विज्ञापन
विज्ञापन