नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 अप्रैल यानि सोमवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में हुई दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जा सकते है। पिछले दिनों राहुला गांधी को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीनेका समय भी दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। इस सोमवार को राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचकर दाखिल कर सकते हैं।
बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जिसके बाद फैसले के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था।
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