चंडीगढ़, Pathankot Grenade attack: पंजाब पुलिस ने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) समूह द्वारा समर्थन प्राप्त आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर, पठानकोट आर्मी कैंप पर हुए हमले समेत हैंड ग्रेनेड हमलों की गुत्थी को सुलझा लिया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए यहाँ सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब वी के भावरा ने बताया कि एस.बी.एस. नगर पुलिस ने उनके कब्ज़े से छह हैंड ग्रेनेड (86 पी), एक पिस्तौल (9 एमएम), एक राइफल (.30 बोर) के साथ-साथ जीवित कारतूस और मैगज़ीनें भी बरामद की गई हैं।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरदासपुर के गाँव लखनपाल के अमनदीप उर्फ मंत्री, गुरदासपुर के गाँव खरल के गुरविन्दर सिंह उर्फ गिंदी, गुरदासपुर के गाँव खरल के परमिन्दर कुमार उर्फ रोहित उर्फ रोहता, गुरदासपुर के गाँव गुन्नूपुर के रजिन्दर सिंह उर्फ मल्ली उर्फ निक्कू, गुरदासपुर के गाँव गोतपोकर के हरप्रीत सिंह उर्फ ढोलकी और गुरदासपुर के गाँव गाजीकोट के रमन कुमार के तौर पर हुई है।
इस सम्बन्धी प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो मामलों में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पठानकोट में हैंड ग्रेनेड फेंके थे, पहला हमला 11 नवंबर, 2021 को रात 9:30 बजे चक्की पुल के नज़दीक, जबकि दूसरा ग्रेनेड हमला सेना के 21 उप क्षेत्र त्रिवेणी द्वार के बाहर पठानकोट में 21 नवम्बर, 2021 को रात 9 बजे के करीब हुए हैं। इस सम्बन्धी पुलिस स्टेशन पठानकोट डिवीजऩ 2 और डिवीजन 1 में क्रमवार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ के दौरान दोषियों ने खुलासा किया कि आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के लिए वह (रोडे) के स्व-घोषित प्रमुख लखबीर सिंह रोडे और उसके नज़दीकी साथियों सुखमीतपाल सिंह उर्फ सुख भिखारीवाल और सुखप्रीत उर्फ सुख के सीधे संपर्क में थे।
उन्होंने कहा ‘‘बरामद किए गए हैंड ग्रेनेड, हथियार और गोला-बारूद की सारी खेप लखबीर रोडे द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से इधर लाई गई थी और गिरफ्तार किए गए दोषियों को पहले से निश्चित गए लक्ष्य, जिसमें मुख्य तौर पर पुलिस और रक्षा संस्थान, धार्मिक स्थान आदि शामिल हैं, पर और हमले करने के लिए काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि मुलजि़मों ने पठानकोट में दो बार हथगोले फेंकने की बात भी स्वीकार की है।
एसबीएस नगर की एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि एसबीएस नगर पुलिस ने यूए(पी) एक्ट की धारा 16,17,18 और 20, विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 4 और 5 एवं आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत तारीख़ 07-01-2022 को थाना सीटी नवांशहर में एफआईआर दर्ज की है और अगली जांच जारी है।
गौरतलब है कि लखबीर रोडे की भूमिका 16 अक्टूबर 2020 को भिखीविंड में कामरेड बलविन्दर सिंह के हत्या के अलावा अगस्त 2021 में जालंधर से उसके रिश्तेदार गुरमुख सिंह रोडे से टिफिन आई.ई.डी., आर.डी.एक्स, हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी में भी पाई गई थी। सुखमीतपाल सिंह उर्फ सुख भिखारीवाल, जो कि कामरेड बलविन्दर सिंह की हत्या और 10 फरवरी, 2020 को धारीवाल में हनी महाजन पर हुए कातिलाना हमले के मामले में भी शामिल होने के कारण, इस समय तिहाड़ जेल, दिल्ली में बंद है। उसको दिसंबर, 2020 में दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया था। भिखारीवाल ने इन जुर्मों को अंजाम देने के लिए पैदल सिपाही, हथियार और गोला-बारूद, लौजिस्टिक्स, फंड आदि प्रदान किए थे।
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