चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में आज पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2023 पास हो गया. बिल के पास होने के बाद सरकारी विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे. राज्य की भगवंत मान सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) नियुक्त करने के राज्यपाल के अधिकार को समाप्त कर दिया है. मुख्यमंत्री मान ने ये […]
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में आज पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2023 पास हो गया. बिल के पास होने के बाद सरकारी विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे. राज्य की भगवंत मान सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) नियुक्त करने के राज्यपाल के अधिकार को समाप्त कर दिया है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूनिवर्सिटीज चांसलर के बिल पर कहा कि पंजाब में 32 सरकारी विश्वविद्यालय हैं. अगर अच्छा कुलपति आ जाए तो विश्वविद्यालय का कल्याण हो जाता है. कुलपति सोच ले कि संस्था को ऊपर ले जाना है तो वे ऐसा कर सकते हैं.
सीएम मान ने कहा कि हम विश्वविद्यालयों में अच्छा कुलपति लाना चाहते हैं, लेकिन गर्वनर द्वारा कहा जाता है कि सरकार 3 नाम चुनकर दे, उनमें से एक चुना जाएगा. अब हम चाहते हैं कि सारे विश्वविद्यालों में राज्यपाल की जगह तत्कालीन मुख्यमंत्री चांसलर हो.
बता दें कि देश के दो राज्यों में पहले से ही मुख्यमंत्री के चांसलर होने का रूल लागू है. महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह लागू है, अब पंजाब में भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर मुख्यमंत्री होंगे. आज पंजाब विधानसभा में बिल पास कर भगवंत मान सरकार ने राज्यपाल के कुलपति नियुक्त करने की शक्ति छीन ली.