चंडीगढ़। पंजाब में आज दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ कानून को आज अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब की मान सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा’।
बता दें कि अभी किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये की राशि पेंशन के तौर पर मिलती है। इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन्हें 75 हजार के अलावा 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। इस बिल से पहले ये नियम था कि अगर कोई भी विधायक पांच बार चुनाव जीतता है तो वो पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है।
गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक इस पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं अब एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन का लाभ मिलेगा।
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