चंडीगढ़, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिया है, इस संबंध में राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है. सभी शैक्षाणिक संस्थाओं, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, भीड़भाड़ वाली जगहों, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित हो, इसके मद्देनजर सभी संभाग और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
पंजाब के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि, “ऐसा देखने में आया है कि लोग कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं. खासतौर पर लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, वहीं राज्य में कोविड-19 के मामले, पॉजिटिविटी रेट और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए महामारी एक्ट, 1897 की सेक्शन-2 के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है.”
इस आदेश में सभी स्कूल-कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर समेत अन्य कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने को भी कहा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी नागरिक को कोरोना से जुड़े लक्षण उभरते हैं तो वह टेस्ट कराए और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करे. इसके अलावा वे सभी लोग जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ले चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज़ लिए जाने की सलाह दी गई है.
बता दें, बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा था.
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