नई दिल्ली: पंद्रह साल पहले हुए दिल्ली के चर्चित पत्रकार सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज आरोपियों को सजा सुना सकती है. 30 सितंबर 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर टीवी पत्रकार सौम्या को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, काम के बाद जब वह घर लौट रही […]
नई दिल्ली: पंद्रह साल पहले हुए दिल्ली के चर्चित पत्रकार सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज आरोपियों को सजा सुना सकती है. 30 सितंबर 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर टीवी पत्रकार सौम्या को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, काम के बाद जब वह घर लौट रही थी. इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा था. एडिशनल सेशन जज रवींद्र कुमार पांडे ने बीते 18 अक्टूबर को इन आरोपियों को दोषी करार दिया था।
आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अदालत ने बलजीत मलिक, अजय कुमार, अमित शुक्ला और रवि कपूर को आईपीसी के तहत हत्या और समान मंशा के अपराध के लिए दोषी ठहराया. उन्हें संगठित अपराध करने के लिए मकोका के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया, क्योंकि इस घटना में पीड़ित की मृत्यु हो गई. बता दें कि इन अपराधों में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है।
अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया. अदालत ने कहा था कि सजा 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।
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