पुणे: रात डेढ़ बजे बाद अब नहीं खुल सकेंगे बार और परमिट रूम, पुलिस ने जारी किया आदेश

मुंबई: पुणे पुलिस की ओर से बार और परमिट रूम को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. पुणे पुलिस ने बार और परमिट रूम को किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए रात रात डेढ़ बजे की निर्धारित समय सीमा तक बंद करने के लिए कहा है. परमिट रूम, बार […]

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पुणे: रात डेढ़ बजे बाद अब नहीं खुल सकेंगे बार और परमिट रूम, पुलिस ने जारी किया आदेश

Deonandan Mandal

  • February 20, 2024 3:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

मुंबई: पुणे पुलिस की ओर से बार और परमिट रूम को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. पुणे पुलिस ने बार और परमिट रूम को किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए रात रात डेढ़ बजे की निर्धारित समय सीमा तक बंद करने के लिए कहा है. परमिट रूम, बार और रेस्तरां के आसपास सार्वजनिक शांति पर प्रभाव डालने वाली कुछ घटनाओं को देखते हुए 19 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

पुणे पुलिस मुताबिक ग्राहक अव्यवस्थित व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह के हंगामे से महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. वहीं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिष्ठानों के कुछ मालिक उचित परिश्रम नहीं कर रहे हैं या ऐसे कार्य जानबूझकर कर रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

बार और परमिट रूम रात 1.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे

आदेश में कहा गया है कि परमिट रूम और सभी बार रात डेढ़ बजे की बाहरी समय सीमा का सख्ती से पालन करेंगे और रात डेढ़ बजे तक प्रतिष्ठान बंद कर देंगे. इसमें यह भी कहा गया है कि रात डेढ़ बजे के बाद इनडोर संगीत प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही ये भी कहा है कि भोजन और शराब का ऑर्डर भी एक बजे के बाद नहीं लिया जा सकता है।

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