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प्रिंसिपल ने छात्रा को पिलाई शराब, फिर किया दुष्कर्म, घर पहुंचकर बताई आप बीती

कोलकाता: अभी कुछ दिनों पहले ही कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया गया. जिस के बाद देस भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिला. कई लोग इंसाफ की गुहार लगाने लगे. वहीं इसी तरह का मामला एमपी के अनूपपुर से सामने आया है. जहां प्रिंसिपल ने 12वीं क्लास की […]

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The principal made the student drink alcohol, then raped her, after reaching home she told about her ordeal
  • August 27, 2024 3:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

कोलकाता: अभी कुछ दिनों पहले ही कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया गया. जिस के बाद देस भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिला. कई लोग इंसाफ की गुहार लगाने लगे. वहीं इसी तरह का मामला एमपी के अनूपपुर से सामने आया है. जहां प्रिंसिपल ने 12वीं क्लास की छात्रा को अपने परिक्षा फार्म भरने के बुलाया और उसे खंडहरनुमा स्कूल में ले जाकर जबरन शराब पिला दी.

 

शिकायत दर्ज कराई

 

वहीं उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया. इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके तौर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. करनपठार थाना इलाके की निवासी 19 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि, उसने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शासकीय स्कूल से की थी और 11वीं की पढ़ाई शहडोल के एक शासकीय विद्यालय से पूरी की थी. इस साल वह 12वीं की परीक्षा ओपन बोर्ड से देना चाहती थी. 23 अगस्त को वह ओपन परीक्षा के लिए फार्म भरने के लिए खमरोध विद्यालय पहुंची, जहां उसकी मुलाकात स्कूल के प्राचार्य उदय नारायण सिंह बघेल से होती है.

 

शराब पिलाया

 

वहीं प्राचार्य ने छात्रा से कहा कि फार्म भरने के लिए उसे शहडोल जाना पड़ेगा और वो बोला की मेरे साथ शहडोल चलो, लेकिन शहडोल ले जाने के बजाय शिक्षक उसे एक पुराने खंडहरनुमा स्कूल भवन में ले जाता है. वहां पहुंचते ही छात्रा से मोबाइल छीन लेता और जबरदस्ती उसे शराब पिलाता है. वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो शिक्षक ने उसको मारा और फिर एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया.

 

परिवार वालों को बताया

 

बता दें कि छात्रा वहां से किसी तरह भाग निकली और अपने घर पहुंचकर परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिवालों ने सरई थाना करनपठार में इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल आरोपी शिक्षक उदय नारायण सिंह बघेल के खिलाफ धारा 64(2)(ख) बीएनएस और 3(2)(v) SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.

 

 

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